शिमला: हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर सुलभ इंटरनेशनल के शौचालयों में महिलाओं से 5 से 10 रुपए टॉयलेट शुल्क वसूला जा रहा था. इस बारे में मीडिया में आई रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई और शुल्क वसूली पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही सुलभ इंटरनेशनल प्रबंधन को भी आदेश दिए थे कि भविष्य में ऐसा न हो, ये सुनिश्चित किया जाए.
इसी बीच मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र यानी एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया कि आईजीएमसी अस्पताल में भी शौचालयों की हालत खराब है. इस पर हाईकोर्ट ने विशेष सचिव (स्वास्थ्य) व आईजीएमसी अस्पताल के एमएस को उचित निर्देश दिए हैं साथ ही दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
विक्ट्री टनल शौचालय इंचार्ज बर्खास्त
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सुलभ इंटरनेशनल की तरफ से अदालत में बताया गया कि शिमला में विक्ट्री टनल के पास स्थित शौचालय इंचार्ज को महिलाओं से पैसे वसूलने की शिकायत पर बर्खास्त कर दिया गया है. इसके साथ ही उपनगर संजौली में पुलिस पोस्ट के पास पैसे वसूलने की शिकायत पर इंचार्ज को नोटिस जारी किया गया है.
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में मीडिया की भी सराहना की. हाईकोर्ट ने कहा महिलाओं के लिए स्वच्छ शौचालयों की सुविधा से जुड़ी खबरें मीडिया में प्रमुखता से आती रही हैं. ये सराहना के लायक काम है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा महिलाओं को स्वच्छ शौचालय सुविधा देना जरूरी है. शौचालय शुल्क वसूलना न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि अदालती आदेश की अवमानना भी है.