प्रयागराज: श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा व शाही ईदगाह परिसर की एकादशी पर परिक्रमा करने की अनुमति दिए जाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया है. श्री कृष्ण जन्म भूमि के एक पक्षकार आशुतोष पांडे ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर परिक्रमा की अनुमति देने की मांग की है. दूसरी ओर जन्मस्थान विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में वरशिप एक्ट पर दिए गए आदेश का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की है. जबकि हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया. हिंदू पक्ष की दलील थी कि विवादित परिसर एएसआई से संरक्षित है. इस मामले में वरशिप एक्ट लागू नहीं होता है. इसलिए सुनवाई की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने पर रोक लगाई है. सुनवाई पर कोई रोक नहीं लगाई है. इस पर न्यायाधीश ने सभी संशोधन अर्जियों पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि नियत की है.
टीजीटी 2013: हाईकोर्ट ने मांगी पदों की संख्या और नियुक्ति की जानकारी
टीजीटी 2013 के रिक्त पदों पर नियुक्ति दिए जाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से टीजीटी 2013 के विज्ञापित पदों की संख्या व विद्यालय के अनुसार की गई नियुक्ति की जानकारी मांगी है. न्यायालय ने 9 जनवरी की तिथि नीयत करते हुए कहा कि अब किसी पक्ष को कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अमरोहा के गौरव कुमार की याचिका पर दिया है.