पतनमतिट्टा : केरल के एक फिल्म और टेलिविजन एक्टर को एक फिल्म में काम करने आई 9 वर्षीय बच्ची से बलात्कार के मामले में 136 साल की जेल और 1.97 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. यह सजा एराट्टुपेट्टा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत सुनाई है. दोषी एक्टर का नाम एमके रेजी (52) है, जो कंगाझा का निवासी है. उसने कुछ फिल्मों और धारावाहिकों में काम किया है.
31 मई 2023 को बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था. रेजी ने शूटिंग के लिए किराए पर लिए गए घर में नौ साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया. न्यायमूर्ति रोशन थॉमस की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया. साथ ही आदेश दिया गया है कि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 1,75,000 रुपये दिए जाएं.
मामले की जांच रंजीत के. विश्वनाथन ने की थी, जो मेलुकावु एसएचओ थे. केके प्रसोब, जो थिडानाडु एसएचओ थे, ने मामले में आरोप पत्र तैयार किया. वहीं स्पेशल स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जोस मैथ्यू थायिल ने प्रोसिक्यूशन को रीप्रजेंट किया.