नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकी. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने इस मामले पर 5 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान ईडी ने हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले पर दलीलें रखने के लिए एएसजी एसवी राजू दूसरे मामले में व्यस्त हैं.
इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आपने अपनी सुविधा के मुताबिक आज की तारीख मांगी थी, अब फिर आप आज सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं. एएसजी हमेशा किसी न किसी मामले में व्यस्त रहते हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है. हाईकोर्ट ने कहा कि मैं असमंजस में हूं कि आप करना क्या चाहते हैं. क्या आप केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं.
बता दें कि केजरीवाल ने ईडी की याचिका पर अपने जवाब में कहा था कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली जमानत को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा. केजरीवाल की ओर कहा गया था कि ईडी ने गलत तरीके से दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही नहीं है. उसे सभी दस्तावेजों पर गौर करना चाहिए था.