नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद और अन्य आरोपी जावेद सिद्दीकी की डिफॉल्ट अपील में दायर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने अब्दुल मोईद की डिफॉल्ट बेल पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर व जावेद सिद्दीकी की डिफॉल्ट बेल पर सरकार को अंतिम अवसर देते देते हुए दो सप्ताह के भीतर आपत्ति पेश करने को कहा है.
13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई:नैनीताल हाईकोर्ट कोर्ट ने मोईद के मामले में 26 अक्टूबर व जावेद के मामले में 13 अक्टूबर की तिथि नियत की है. आज 24 सितंबर मंगलवार को आरोपी पक्ष की तरफ से कहा गया कि कोर्ट ने पहले साफिया मलिक को जमानत दी है. उसके बाद इस केस के जुड़े अन्य 50 आरोपियों को जमानत दी गई है, उसी को आधार मानते हुए उन्हें भी जमानत पर रिहा किया जाए.