उदय शंकर सिंह, अधिवक्ता (ETV Bharat) पटना: नीट पेपर लीक मामले में आजपटना में सुनवाई हुई. एडीजे-5 की अदालत में सभी 13 आरोपियो की जमानत याचिका के साथ संजीव मुखिया की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में सभी तरह की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में ही होगी.
'CBI की विशेष अदालत जाएं': कोर्ट ने पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को कहा कि यह केस अब केंद्रीय जांच एजेंसी के पास चली गई है. लिहाजा इसकी जानकारी ऑर्डर पेपर के साथ अदालत को दें. कोर्ट ने ये भी कहा कि अब इस मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत ही करेगी. वहीं कोर्ट पीपी को कहा गया कि नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई अब सीबीआई के पास चली गई है. अब इस मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत ही करेगी.
"दो आवेदक जिनकी संख्या 1668 24 अखिलेश कुमार और 1078 आयुष के बेल आवेदन को अधिवक्ता के द्वारा विड्रॉल के लिए अभियोजन आवेदन दिया है. वहीं मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई 15 जुलाई को होगी. सुनवाई अब सीबीआई की विशेष अदालत में होगी. जब कोर्ट में लेटर प्राप्त हो जाएगा उसके बाद इस केस को सीबीआई की विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. उसके बाद इस केस की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में की जाएगी."- उदय शंकर सिंह, अधिवक्ता
5 मई को 13 गिरफ्तार: बता दें कि 5 मई को पटना के शास्त्री नगर थाने में नीट पेपर लीक मामले में 12 पुरुष एक महिला समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद लगातार इन लोगों के निशानदेही पर कई अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया. इसके बाद इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वहीं इस मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया.
संजीव मुखिया की तलाश जारी:इसके बाद ईओयू के द्वारा कई आरोपियों को बिहार और झारखंड से गिरफ्तार किया गया. वहीं अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी. शास्त्री नगर थाने में दर्ज फिर 358/ 24 में संजीव मुखिया का भी नाम सामने आया था जिसके बाद संजीव मुखिया ने कोर्ट से नो क्रोसिव आदेश प्राप्त कर लिया. जिसमें इस आदेश में कहा गया कि इस कांड संख्या में संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है. लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की जांच में संजीव मुखिया का नाम बार-बार सामने आया.
संजीव मुखिया मामले की 15 जुलाई को सुनवाई: इसके बाद इसके कई अन्य लिंक भी जुड़े मिले. हालांकि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए कई जगह छापेमारी भी की गई, लेकिन इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है. इस कड़ी में 13 आरोपियों की तरफ से दायर जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई की गई. जिसमें साफ तौर से एडीजे 5 राजेंद्र कुमार सिन्हा ने सुनवाई करते हुए कहा कि अब इस मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में होगी. वही संजीव मुखिया के अग्रिम जमानत की सुनवाई 15 जुलाई को होगी.
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