नई दिल्ली:दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को 1984 सिख विरोधी दंगों के जनकपुरी से जुड़े मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने इस मामले पर अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को करने का आदेश दिया है. आज इस मामले में फिरोजपुर में सीनियर डिवीजन सिविल जज बलविंदर कौर धालीवाल का बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दर्ज होना था.
27 अगस्त को दो गवाहों कंवलजीत कौर और डॉ. सतबीर बेदी के बयान दर्ज किए थे. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील मनीष रावत ने कहा था कि एक गवाह बलविंदर कौर धालीवाल को बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया जाए. बलविंदर कौर धालीवाल फिलहाल फिरोजपुर में सीनियर डिवीजन सिविल जज हैं.
धालीवाल ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया था. फिरोजपुर के डिस्ट्रिक्ट जज ने ई-मेल कर ये कहा है कि धालीवाल की गवाही से एक महीने पहले सूचना दी जाए और उनका बयान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वीडियो कांफ्रेंसिंग रुल्स के तहत करायी जाए. उसके बाद कोर्ट ने धालीवाल को 27 सितंबर को अपने बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज कराने का आदेश दिया था.
बता दें, 19 जुलाई को गवाह तेजेंद्र सिंह के बयान दर्ज किए गए थे. इसके पहले 11 जनवरी को गवाह हरजीत कौर के बयान दर्ज किए गए थे. 7 दिसंबर 2023 को दो गवाहों तिलक राज नरुला और इंद्रजीत सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए थे. 9 नवंबर 2023 को गवाह मंजीत कौर ने अपने बयान दर्ज कराए. अपने बयान में मंजीत कौर ने कहा कि मैंने भीड़ के लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे. लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था.