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सत्येंद्र जैन की आपराधिक मानहानि याचिका पर बांसुरी स्वराज को दस्तावेज दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मिला - SATYENDRA JAIN DEFAMATION PETITION

AAP नेता सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि बांसुरी स्वराज के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है.

सत्येंद्र जैन की आपराधिक मानहानि याचिका
सत्येंद्र जैन की आपराधिक मानहानि याचिका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 4, 2025, 10:38 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को दस्तावेज दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दे दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को करने का आदेश दिया.

छवि को खराब करने की कोशिश: आज बांसुरी स्वराज की ओर से पेश वकील सिद्धेश कोटवाल और परितोष अनिल ने कुछ दस्तावेज रखने के लिए समय देने की मांग की. आज कोर्ट ने इस मामले में एक न्यूज चैनल को दोबारा नोटिस जारी कर सुनवाई की अगली तिथि को पेश होने का आदेश जारी किया. 16 दिसंबर को कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की आपराधिक मानहानि याचिका पर संज्ञान लेते हुए बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया था. सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि बांसुरी स्वराज के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है. सत्येंद्र जैन ने कहा है कि बांसुरी स्वराज ने कहा था कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए थे. याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने अपने बयान में कहा कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना औऱ 133 सोने के सिक्के मिले थे.

बांसुरी स्वराज के बयान में कोई सच्चाई नहीं: याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को टीवी चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू में उनकी छवि खराब करने वाले बयान दिए थे. इस बयान में बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को भ्रष्ट और फर्जी करार दिया था. ये बयान झूठे थे, जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं था. सत्येंद्र जैन ने याचिका में कहा है कि बांसुरी स्वराज का ये बयान उन्हें बदनाम करने के लिए दिया गया था. इस बयान के जरिये बांसुरी स्वराज बेजा राजनीतिक लाभ लेना चाहती थीं. इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा, इससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई.

सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप: बतादें कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और मनी लाउंड्रिंग के मामले चल रहे हैं. सत्येंद्र जैन को इस मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था. सत्येंद्र जैन को 18 अक्टूबर को जमानत मिली थी.

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नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को दस्तावेज दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दे दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को करने का आदेश दिया.

छवि को खराब करने की कोशिश: आज बांसुरी स्वराज की ओर से पेश वकील सिद्धेश कोटवाल और परितोष अनिल ने कुछ दस्तावेज रखने के लिए समय देने की मांग की. आज कोर्ट ने इस मामले में एक न्यूज चैनल को दोबारा नोटिस जारी कर सुनवाई की अगली तिथि को पेश होने का आदेश जारी किया. 16 दिसंबर को कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की आपराधिक मानहानि याचिका पर संज्ञान लेते हुए बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया था. सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि बांसुरी स्वराज के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है. सत्येंद्र जैन ने कहा है कि बांसुरी स्वराज ने कहा था कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए थे. याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने अपने बयान में कहा कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना औऱ 133 सोने के सिक्के मिले थे.

बांसुरी स्वराज के बयान में कोई सच्चाई नहीं: याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को टीवी चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू में उनकी छवि खराब करने वाले बयान दिए थे. इस बयान में बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को भ्रष्ट और फर्जी करार दिया था. ये बयान झूठे थे, जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं था. सत्येंद्र जैन ने याचिका में कहा है कि बांसुरी स्वराज का ये बयान उन्हें बदनाम करने के लिए दिया गया था. इस बयान के जरिये बांसुरी स्वराज बेजा राजनीतिक लाभ लेना चाहती थीं. इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा, इससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई.

सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप: बतादें कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और मनी लाउंड्रिंग के मामले चल रहे हैं. सत्येंद्र जैन को इस मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था. सत्येंद्र जैन को 18 अक्टूबर को जमानत मिली थी.

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