नैनीतालःउत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिंचाई शोध संस्थान रुड़की के 100 से अधिक आवासीय भवनों को घर से संपन्न गैर निवर्तमान व्यक्तियों, पूर्व विधायकों, मेयरों और कई राष्ट्रीय पार्टियों के मंडल प्रभारी व्यक्तियों को किराए पर बाजार मूल्य से न्यूनतम दर के किराये पर दिए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार के द्वारा पेश किए गए शपथपत्र पत्र पर याचिकाकर्ता से अपना जवाब दो सप्ताह के भीतर देने और जिन गैर लोगों को आवास दिए गए हैं, उनकी लिस्ट पेश करने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तिथि नियत की है.
बुधवार को हुई सुनवाई पर राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि, जिन लोगों को आवास दिए गए हैं, वे नियमों के तहत दिए गए हैं. जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया कि किसी नियमावली का पालन नहीं किया गया. जो आवास दिए गए वे एक आवेदन पर दिए गए. जिस पर कोर्ट ने अवैध रूप दिए गए लोगों की लिस्ट शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है.