दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा से निलंबित 7 भाजपा विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के लिए निलंबित किए बीजेपी विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा. 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में उप-राज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान कथित तौर पर बाधा डालने के आरोप में सात बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया.

Etv Bharat
Etv Bharat

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 20, 2024, 7:45 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के लिए निलंबित किए बीजेपी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करेगा. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच सुनवाई करेगी. इस मामले पर हाईकोर्ट ने 19 जनवरी को भी सुनवाई की थी. इन विधायकों की ओर से वकील जयंत मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही कह चुका है कि आप अनिश्चित काल तक किसी को निलंबित नहीं रख सकते हैं.

जयंत मेहता ने कहा था कि पहली घटना पर किसी विधायक को तीन दिनों की अधिकतम सजा दी जा सकती है और दूसरी बार सात दिनों की अधिकतम सजा दी जा सकती है. इस मामले में इन विधायकों की ये पहले सजा है, ऐस में उन्हें तीन दिन से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है. दरअसल 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में उप-राज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान कथित तौर पर बाधा डालने के आरोप में सात बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया.

ये भी पढ़ें :CM केजरीवाल ने विधानसभा में कहा था, कौन LG, कहां से आया... तब क्यों नहीं की गई कार्रवाई : अजय महावर

आप विधायक दिलीप पांडेय ने विधानसभा में सातो विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव रखा जिसे पारित कर दिया गया. दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने विधायकों की ओर से बाधा डालने के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया. जिन सात विधायकों को निलंबित किया गया, उनमें मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता शामिल हैं.

ये भी पढ़ें :स्पीकर के फैसले के खिलाफ BJP विधायक पहुंचे हाईकोर्ट, कहा- अनिश्चितकाल तक निलंबित नहीं रख सकते

ABOUT THE AUTHOR

...view details