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बुजुर्गों को मार्च तक मिल पाएंगे आयुष्मान वय वंदना कार्ड - AYUSHMAN VAYA VANDANA CARD

बुजुर्गों को मार्च तक आयुष्मान वय वंदना कार्ड उपलब्ध कराने के दिए गए निर्देश.

आयुष्मान वय वंदना कार्ड
आयुष्मान वय वंदना कार्ड (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 6, 2025, 2:12 PM IST

लखनऊ: यूपी में 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को मार्च तक आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिल जाएगा. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं. यह कार्ड बनने से 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को अलग से पांच लाख रुपये का कवर दिया जाएगा. प्रदेश में इस श्रेणी में लगभग 3.41 लाख लोग हैं.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वर्तमान परिवारों के 70 वर्ष व अधिक आयु के समस्त वरिष्ठ नागरिकों को अलग से पांच लाख रुपये तक का टॉपअप कवर प्रदान किया जाना है. यह टॉपअप उनके परिवार के अन्य सदस्यों को मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की धनराशि के अतिरिक्त है.

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलाधिकारियों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए. आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि या जन्म वर्ष को ही उम्र आंकलन का आधार माना जाएगा.

उन्होंने कहा कि हर किसी के लिए सरकारी सुविधाएं हैं. जिनकी उम्र 70 वर्ष है उनका कार्ड बन रहा है. आवेदन करें. प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों, चाहे उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा. ऐसे परिवार जो वर्तमान में आयुष्मान योजना से आच्छादित नहीं हैं, उनके 70 वर्ष व अधिक आयु के बुजुर्गों को पांच लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष का कवर फ्लोटर आधार पर अनुमन्य होगा.

ऐसे करें आवेदन:कार्ड बनवाने के लिएBeneficiary.nha.gov.inपर लॉगिन करना होगा. आधार नंबर दर्ज करने पर लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा. इसे दर्ज करने के बाद ई केवाईसी करना होगा. इसके बाद आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. मोबाइल पर प्ले स्टोर से Ayushman एप डाउनलोड करके भी आयुष्मान कार्ड आसानी से बनाया जा सकता है. किसी भी तरह की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 1800 4444 से प्राप्त की जा सकती है. योजना की पात्रता के लिए एकमात्र शर्त 70 वर्ष की आयु की पूर्णता है. इसकी गणना आधार कार्ड पर अंकित आयु के आधार पर की जाएगी. योजना के लिए एकमात्र दस्तावेज आधार कार्ड मान्य होगा.

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