जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एवीवीएनएल में कार्यरत कर्मचारी को एमटीआर के पद पर दी गई पदोन्नति को वापस लेने के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने कर्मचारी को पदोन्नत पद पर ही काम करते रहने को कहा है. वहीं अदालत ने मामले में एवीवीएनएल सहित अन्य से जवाब मांगा है. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश अखिल शर्मा की अपील पर दिए.
बिना सुनवाई का मौका दिए कर्मचारी को पदावनत करने के आदेश पर रोक - Rajasthan High Court
एवीवीएनएल में कार्यरत कर्मचारी को एमटीआर के पद पर दी गई पदोन्नति को वापस लेने के आदेश की क्रियान्विति पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है.
Published : Apr 13, 2024, 8:23 PM IST
अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने राजस्थान हाईकोर्ट को बताया कि अपीलार्थी वर्ष 2008 में एवीवीएनएल में तकनीकी सहायक पद पर नियुक्ति हुआ था. वहीं गत वर्ष 21 अप्रैल को उसे एमटीआर के पद पर पदोन्नत किया गया. अपीलार्थी ने एमटीआर पद का कार्य ग्रहण भी कर दिया, लेकिन बाद में उसे सुनवाई का मौका दिए बिना पुन: तकनीकी सहायक पद पर पदावनत कर दिया और उसके स्थान पर दूसरे कर्मचारी को पदोन्नत कर दिया. जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि विभाग की ओर से एक बार पदोन्नत करने के बाद कर्मचारी को वापस पदावनत नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने अपीलार्थी को पदावनत करने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
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