जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राज्य सरकार अपने वादे से मुकरते हुए आमजन के लिए शुरू की गई किसी योजना को बंद नहीं कर सकती और ना ही महिलाओं को ज्योति योजना के लाभ से वंचित कर सकती है. इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे चिकित्सा व स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए जो तीन महीने में उन सभी महिलाओं को ज्योति योजना का लाभ मुहैया कराए, जिनके नसबंदी के समय एक या दो बच्चियां थीं.
अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार ज्योति योजना के संबंध में 19 अगस्त, 2011 को जारी किए गए परिपत्र के अनुसार ऐसे दावों की छानबीन करते हुए योग्य लोगों को योजना का लाभ दे. वहीं याचिकाकर्ता के मामले में राज्य सरकार को कहा है कि वह उसे ज्योति योजना का लाभ देते हुए उसकी सेकंडरी से जीएनएम कोर्स तक हुई शिक्षा पर खर्च हुई राशि 9 फीसदी ब्याज सहित भुगतान करे. जस्टिस अनूप ढंड ने यह आदेश वंदना की याचिका पर दिए.