चंडीगढ़:हरियाणा के पुलिसकर्मियों में 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए कानूनों को लेकर इतनी घबराहट है कि उनकी ओर से पुलिस मुख्यालय में छुट्टियां लेने को तेजी से आवेदन किए जा रहे हैं. वहीं दूसरा कारण अक्टूबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं, क्योंकि इससे पहले पुलिस विभाग द्वारा पुलिसकर्मियों की छुट्टियां बंद करने के आदेश जारी किए जाने थे. लेकिन पुलिस कर्मियों की जल्दबाजी ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है. डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने आपात स्थिति को छोड़ अन्य सभी प्रकार के अवकाश पर दो महीने की रोक लगा दी है. इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं.
देश में लागू होने हैं तीन नए कानून: दरअसल पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872 के बजाय जगह लेने वाले 3 नए कानून लागू हो जाएंगे. परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए कई अप्रत्याशित समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिनका हल करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का ऑफिस और फील्ड मौजूद रहना आवश्यकर हो जाता है. लेकिन इससे पहले पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार अवकाश के लिए अर्जी लगाई जा रही थी. नतीजतन डीजीपी हरियाणा द्वारा जुलाई तक छुट्टी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए.
जिम्मेदार अधिकारियों ने लगाई अर्जी: दरअसल हरियाणा के अधिकांश जिलों में तैनात आईपीएस अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अवकाश के लिए पुलिस मुख्यालय अर्जी भेजी जा रही है. यहां तक की कुछ अधिकारी अपनी अर्जी की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए भी लगातार संपर्क कर रहे हैं. राज्य के 8 IPS ऐसे हैं, जो अभी लीव पर चल रहे हैं. इनमें पुलिस कमिश्नर से लेकर एसपी तक शामिल हैं.