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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Sep 26, 2024, 6:57 PM IST

Updated : Sep 27, 2024, 10:33 AM IST

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वोटर कार्ड नहीं होने पर भी आप कर सकते हैं मतदान, बस करना होगा ये काम - Haryana Assembly Elections

Haryana Assembly Elections: हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में मतदाता सूची में नाम दर्ज होने या नहीं होने बारे लोग अपने पोलिंग बूथ व मतदाता सूची में अपने नाम की जांच कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट, वोटर हेल्पलाइन ऐप या मोबाइल नंबर 1950 पर फोन कर जानकारी हासिल की जा सकती है.

Haryana Assembly Elections
Haryana Assembly Elections (Etv Bharat)

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए 5 अक्तूबर को वही लोग मतदान कर सकेंगे, जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं. मतदाता सूची में नाम दर्ज होने या नहीं होने बारे लोग अपने पोलिंग बूथ व मतदाता सूची में अपने नाम की जांच कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट, वोटर हेल्पलाइन ऐप या मोबाइल नंबर 1950 पर फोन कर जानकारी हासिल की जा सकती है.

12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज से मतदान: पंचकूला के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है. लेकिन उसके पास किसी कारण मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं, तो भी वह अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेगा. चुनाव आयोग के नियमानुसार मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते हैं. इसी प्रकार यदि किसी कारणवश किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है. लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो भी वह मतदान कर सकेगा. जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से बढ़-चढ़ कर मतदान में भाग लेने बारे कहा.

पहचान दस्तावेज:डा. यश गर्ग ने कहा कि जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा. इसके आधार पर व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं. इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं.

NRI को दिखाना होगा मूल पासपोर्ट:जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (NRI) को पहचान के लिए केवल अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा. यदि एपिक में किसी मतदाता के फोटो आदि का मिलान नहीं होने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा.

वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एपिक कार्ड:जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम व अपने मतदान केंद्र की जांच करना काफी आसान है. इस प्रक्रिया को घर बैठे आसानी से किया जा सकता है. चुनाव आयोग ने कई ऑनलाइन सर्विस लॉन्च की हैं, जिनके जरिए मतदाता सूची में नाम व पोलिंग बूथ बारे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन करके भी मतदाता पोलिंग बूथ व मतदाता सूची बारे जानकारी हासिल कर सकते हैं. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर इस संबंध में पूर्ण जानकारी हासिल की जा सकती है. आयोग ने ई-ईपीआईसी की सुविधा भी शुरू की हुई है. मतदाता घर बैठे ही चुनाव आयोग की वेबसाइट से अपना फोटोयुक्त डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

Last Updated : Sep 27, 2024, 10:33 AM IST

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