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नाबालिग से दुष्कर्म मामला: दोषी को 25 साल की सजा और एक लाख जुर्माना - HAMIRPUR MINOR RAPE CASE

हमीरपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को कोर्ट 25 साल कठोर कारावास और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई.

Hamirpur minor rape case
दुष्कर्म के दोषी को सजा (File Photo)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Dec 21, 2024, 9:11 AM IST

Updated : Dec 21, 2024, 10:51 AM IST

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में दो अलग-अलग मामलों में हमीरपुर न्यायालय में सजा सुनाई गई. विशेष न्यायाधीश हमीरपुर भुवनेश अवस्थी की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म और स्टॉकिंग के दो अलग-अलग मामले में दोषियों को सजा सुनाई.

संदीप अग्निहोत्री, जिला न्यायवादी (ETV Bharat)

पॉक्सो के तहत दोषी को 25 साल की सजा

पहले मामले में विशेष न्यायाधीश हमीरपुर भुवनेश अवस्थी की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया. दोषी व्यक्ति को 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोषी को एक लाख रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा. जुर्माना न देने की सूरत पर दोषी को 6 महीने का साधारण कारावास होगा. इस साथ ही पीड़िता को धमकाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी को 2 साल की सजा और 1 हजार रुपए का जुर्माना किया है. वहीं, पीड़िता को गलत तरीके से रोकने के जुर्म में दोषी को 1 महीने का कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाहों से पूछताछ की गई. इस केस की सरकार की ओर से पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की.

दूसरे मामले में दोषी को 2 साल की सजा

वहीं, दूसरे मामले में विशेष न्यायाधीश हमीरपुर भुवनेश अवस्थी की अदालत ने कॉलेज छात्रा का पीछा करे के आरोपी को दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी को दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. सजा के साथ ही दोषी को पांच हजार रुपए जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा. वहीं, जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास का भुगतना पड़ेगा.

जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया, "हमीरपुर जिले के एक थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. तमाम प्रक्रियाओं के बाद मामला कोर्ट में आया. गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी व्यक्ति पर दोष साबित हुआ. उसके बाद विशेष न्यायाधीश हमीरपुर भुवनेश अवस्थी ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी व्यक्ति को 25 साल के कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया. अगर दोषी व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. इसमें 19 गवाहों से पूछताछ हुई. दूसरे मामले में अदालत ने कॉलेज छात्रा का पीछे करने वाले व्यक्ति को दो साल की सजा सुनाई है. इस मामले में 12 गवाहों की गवाही हुई है."

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Last Updated : Dec 21, 2024, 10:51 AM IST

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