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ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के 8 मुकदमों का आज तय नहीं हो पाया सुनवाई का शेड्यूल, अब 5 अक्टूबर को उम्मीद - Gyanvapi Shringaar Gauri

अदालत में आज पांच वादिनी महिलाओं सीता साहू, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी और मंजू व्यास की तरफ से दाखिल किए गए मुकदमे के अलावा तहखाने की छत की मरम्मत करने और नमाजियों के प्रवेश को रोकने के साथ ही अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए समेकित 8 याचिकाओं का शेड्यूल तय किया जाना था.

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ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के 8 मुकदमों का आज तय नहीं हो पाया सुनवाई का शेड्यूल. (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 21, 2024, 4:41 PM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी मामले को लेकर आज जिला जज न्यायालय में शृंगार गौरी मुख्य वाद के साथ समेकित किए गए 8 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है. जिला जज संजीव पांडेय की अदालत में पांच वादिनी महिलाओं सीता साहू, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी और मंजू व्यास की तरफ से दाखिल किए गए मुकदमे के अलावा तहखाने की छत की मरम्मत करने और नमाजियों के प्रवेश को रोकने के साथ ही अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए समेकित 8 याचिकाओं का शेड्यूल तय किया जाना था. इस पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने अगली सुनवाई की तिथि 5 अक्टूबर निर्धारित की है.

इसके अलावा श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी से जुड़े तीन मामलों में सुनवाई करते हुए इन्हें निचली अदालत में ट्रांसफर करने की दलील को सुनने के बाद इस पर भी 5 अक्टूबर को सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए कहा है. श्री काशी विश्वनाथ न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और पांच वादिनी महिलाओं की तरफ से व्यास जी के तहखाने की मरम्मत के साथ ही इसकी छत पर नमाजियों के प्रवेश को रोकने की मांग की गई है. जिस पर सुनवाई हो रही है.

ऐसे ही एक प्रकरण को पिछले दिनों सिंधिया जस्ट सिविल डिवीजन की अदालत ने खारिज कर दिया है, लेकिन इस मामले में भी सुनवाई की जा रही है. जिला एवं सत्र न्यायालय में श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के मुख्य केस समेत ज्ञानवापी से जुड़े आठ समेकित मुकदमों की सुनवाई आज आगे बढ़ाई गई.

एक याचिका में मुख्य मुकदमे यानी नियमित दर्शन की मांग के साथ ही एएसआई सर्वे के अलावा बचे हुए हिस्से की वैज्ञानिक विधि से जांच और व्यास जी के तहखाने की मरम्मत के साथ ही कई अन्य मुकदमोनों पर सुनवाई की गई है. सभी आठ समेकित मुकदमों का शेड्यूल भी आज तय किया जाना था. जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनीं और 5 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी.

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