ग्वालियर।लाखों की खतरनाक ड्रग यानी स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी शफी मोहम्मद को जिला न्यायालय ने 14 साल की सजा सुनाई है. उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. करीब 3 साल पहले मंदसौर के रहने वाले शफी मोहम्मद को ग्वालियर के डीबी मॉल बस स्टैंड के पास से पकड़ा गया था. तलाशी लेने पर उसके कब्जे से करीब 50 लाख रुपये कीमत की स्मैक बरामद हुई थी. जिसे वह अयूब हुसैन और जिब्राइल मंडल को सौंपने वाला था. यह घटना 4 नवंबर 2021 की है.
50 लाख की स्मैक के साथ हुआ था गिरफ्तार
विवेचना अधिकारी नरेंद्र सिसोदिया ने आधा किलो स्मैक के साथ शफी मोहम्मद को गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ नारकोटिक्स अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा थी. बरामद माल की बड़ी खेप को देखते हुए इसकी जांच एनसीबी इंदौर के सुपुर्द की गई थी, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने जांच और कथन के आधार पर मोबाइल की कनेक्टिविटी निकालते हुए अयूब हुसैन और जिब्राइल मंडल को स्मैक की खरीद फरोख्त में शामिल होना पाया था. जांच के बाद इन लोगों के खिलाफ 29 अप्रैल 2022 को चालान पेश किया गया था.
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