हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

हरियाणा में ग्रुप-डी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, यूनिफॉर्म अलाउंस देने का सरकार का फैसला - UNIFORM ALLOWANCE IN HARYANA

हरियाणा में ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए खुशख़बरी है. हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को यूनिफॉर्म अलाउंस देने का फैसला लिया है.

Group D employees in Haryana will get uniform allowance decision of CM Nayab Singh Saini
हरियाणा में ग्रुप-डी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले (Etv Bharat)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Nov 25, 2024, 9:22 PM IST

पंचकूला :हरियाणा में ग्रुप-डी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, राज्य सरकार ने ग्रुप-डी के कर्मचारियों को यूनिफॉर्म एलाउंस की सुविधा देने का फैसला किया है.

ग्रुप-डी कर्मचारियों को मिलेगा यूनिफॉर्म अलाउंस :हरियाण की नायब सिंह सैनी सरकार के बड़े फैसले के बाद निर्देश जारी किए गए हैं कि ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार पात्र शख्स को 5280 रुपये (जीएसटी सहित) तक वर्दी की लागत का भुगतान वेतन के साथ प्रति माह 440 रुपये के भुगतान के बजाय, वार्षिक आधार पर वैध बिल प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा. ये वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा.

हरियाणा में ग्रुप-डी कर्मचारियों को यूनिफॉर्म अलाउंस (Etv Bharat)
वर्ष 2018 में की गई थी बढ़ोत्तरी : इससे पहले राज्य सरकार ने साल 2018 में भत्तों में बढ़ोतरी की थी. उस दौरान ये फैसले भी लिए गए थे. ग्रेड-डी कर्मचारियों के लिए वर्दी एवं धुलाई भत्ता 240 रुपये से 440 रुपये किया गया था. चिकित्सा भत्ता 500 रुपए से 1000 रुपये किया गया था. बाल शिक्षा भत्ता 750 से 1125 रुपये किया गया था.डॉक्टरों के लिए एनपीए की दर को असंशोधित मूल वेतन के 25 फीसदी से संशोधित मूल वेतन का 20 फीसदी किया गया था. ग्रेड-डी के कर्मचारियों के लिए साइकिल भत्ता 100 रुपये से 200 रुपये किया था. सफाई कर्मचारियों के विशेष भत्ते को 350 रुपए से 625 रुपए किया गया था.निशक्त महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर के लिए विशेष भत्ते के 1500 रुपए प्रति बच्चा प्रति महीना देना तय हुआ था.

आदेश की कॉपी इन्हें भेजी:अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा वर्दी भत्ते में संशोधन के फैसले के आदेश की प्रति हरियाणा के समस्त विभागाध्यक्ष, बोर्डों/निगमों के प्रबंध निदेशक/मुख्य प्रशासक, मंडलायुक्त, उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (नागरिक), विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, और सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजी गई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details