लातेहारःकुख्यात गैंगस्टर अमन साहू झारखंड विधानसभा चुनाव में हजारीबाग जिला के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है. हालांकि एक मामले में उसे तीन वर्ष की सजा हुई थी. इस कारण चुनाव लड़ने में तकनीकी परेशानी आ रही है. गैंगस्टर अमन साहू ने अपने अधिवक्ता सुनील कुमार के माध्यम से कोर्ट से इसके लिए अनुमति मांगी है.
चुनाव लड़ना चाहता है अमन साहू
दरअसल, गैंगस्टर अमन साहू ने बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है. लेकिन अमन साहू के सामने चुनाव लड़ने में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसे एक आपराधिक मामले में लातेहार अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दोषी मानते हुए 3 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.
जानकारी देते गैंगस्टर अमन साहू के अधिवक्ता सुनील कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत) सजा स्टे पर लगाने की कोर्ट से अपील
इस मामले को लेकर अमन साहू ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश लातेहार की अदालत में एक याचिका एमसीए संख्या 677/ 2024 दाखिल कर बालूमाथ थाना कांड संख्या 152/20 में हुई सजा पर स्टे लगाने की मांग की है.
अमन साहू के अधिवक्ता ने दी जानकारी
इस संबंध में अमन साहू के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि 27 जून 2024 को अमन साहू को अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 3 वर्षों का कारावास और 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी. इस सजा के कारण उसे चुनाव लड़ने में परेशानी हो सकती है. इसलिए अपील कर्ता ने उक्त आदेश को प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत में क्रिमिनल अपील संख्या 40/2024 गत 20 जुलाई 2024 को दायर कराया था. अदालत उस अपील की सुनवाई करते हुए गत 26 जुलाई 2024 को एडमिट कर लिया था. इसी बीच झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई.
24 अक्टूबर को होगी सुनवाई
अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि सजा को फाइनल हियरिंग तक स्टे लगाने की अपील सीआरपीसी की धारा 389 (1) के तहत गत 18 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और सजा पर स्टे लगाने की प्रार्थना की गई है, ताकि निर्धारित समय पर वह नामांकन कर सके और चुनाव लड़ सके. उन्होंने बताया कि फेस्टिवल वेकेशन चलने की वजह से मामले की तुरंत सुनवाई नहीं हो पा रही है. इसके लिए अदालत द्वारा आगामी 24 अक्टूबर तिथि निर्धारित की गई है.
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