नई दिल्ली/नोएडाः जारचा थाना क्षेत्र के 2019 में शराब के विवाद में फावड़े से हत्या करने वाले पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिक्षा नागर ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा ना करने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जैंत ने बताया कि 14 दिसंबर 2019 को जारचा थाने के कलौन्दा गांव में जोगिंदर की फावड़े से काटकर हत्या की गई थी. जोगिंदर के भाई संजय ने जारचा पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उसके भाई जोगिंदर की पांच लोगों ने हत्या कर दी है.
शराब विवाद में पांच लोगों ने की थी हत्या: जोगिंदर को उसके गांव के रहने वाले विष्णु कुमार, रहीस, संदीप कुमार, प्रदीप उर्फ भगतजी व नगला नैनसुख गांव निवासी कालू उर्फ महकार सिंह 14 दिसंबर 2019 को दोपहर में एक बजे घर से बुलाकर पास बने शिव मंदिर पर ले गए. जब काफी देर बाद भी जोगिंदर घर वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी पिंकी ने उसकी तलाश शुरू की. मंदिर के आसपास काफी तलाश करने के बाद टहनियां के नीचे खून से लथपथ उसका शव मिला.