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थाना राजपुर में दर्ज हुआ राजधानी दून का पहला केस, BNS की इस धारा में मुकदमा पंजीकृत - New Criminal Laws

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 2, 2024, 1:57 PM IST

देशभर में लागू हुए नए क्रिमिनल लॉ के तहत राजधानी देहरादून के थाना राजपुर में पहली FIR दर्ज की गई है. बता दें कि, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानूनों ने ब्रिटिशकालीन कानूनों का स्थान लिया है. नए कानूनों में महिलाओं से जुड़े अपराधों में सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है.

New Criminal Laws
नए आपराधिक कानूनों के तहत देहरादून का पहला केस राजपुर थाने में दर्ज. (ETV Bharat GFX)

देहरादून:बीती 1 जुलाई से देश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के तहत राजधानी देहरादून में थाना राजपुर में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके बाद थाना क्लेमेनटाउन, कोतवाली पटेल नगर, थाना सहसपुर और थाना बसंत विहार में नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

थाना राजपुर में अज्ञात वाहन चालक द्वारा टक्कर मारकर घायल किये जाने के तहत पहला मुकदमा दर्ज हुआ. पीड़ित राजेश कुमार (निवासी राजपुर देहरादून) ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनके बेटे सौरभ के वाहन को अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी जिससे सौरभ घायल हो गया. थाना राजपुर में धारा 125, 281, 324(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

यहां-यहां दर्ज हुए मुकदमे-

  1. थाना क्लेमेनटाउन में शांति भंग करने पर 1 व्यक्ति को 170 में गिरफ्तार किया गया.
  2. कोतवाली पटेलनगर में शांति भंग करने पर 4 व्यक्तियों को BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत धारा 170 में गिरफ्तार किया गया.
  3. थाना सहसपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के अंर्तगत 02 मामलों में लड़ाई-झगड़ा करने वाले 10 व्यक्तियों पर धारा 126/135 BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत कार्यवाही करते हुए पांबद किये जाने के लिए रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रेषित की गई.
  4. थाना बसंत विहार पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के अंर्तगत एक मामले में 02 व्यक्तियों पर धारा 126/135 BNSS के तहत कार्यवाही करते हुए पांबद किये जाने के लिए रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रेषित की गई.

दून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पूरे भारत में लागू किये गये 3 नये कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के परिपेक्ष्य में सभी अधिकारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में होने वाले अपराधों पर सजगता के साथ नए कानून के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है.

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