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नोएडा में हर्ष फायरिंग घटना के बाद गाइडलाइन जारी, समारोह में हथियार ले जाने पर पाबंदी - GUIDELINES ISSUED FOR CELEBRATIONS

नोएडा में हर्ष फायरिंग के दो मामले सामने आचुके हैं. इन घटनाओं के बाद गाइड लाइन जारी की गई है.

नोएडा में हर्ष फायरिंग घटना के बाद जारी गाइडलाइन
नोएडा में हर्ष फायरिंग घटना के बाद जारी गाइडलाइन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 24, 2025, 10:35 PM IST

नई दिल्ली/नोएडाः नोएडा में हर्ष फायरिंग के दो मामले हो चुके है. इसमें अगाहपुर में एक ढाई साल के बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई थी. वहीं रविवार को हर्ष फायरिंग में दो हलवाई को गोली लगी. दोनों का इलाज ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में चल रहा है. इन दोनों घटनाओं के बाद नोएडा पुलिस ने जनपद के सभी बैंकेंट हॉल, सामुदायिक केंद्र को नोटिस जारी कर गाइड लाइन जारी की है. ताकि इस तरह की घटना को रोका जा सके. नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त एक्शन लेने की बात कही गई है.

फायरिंग हुई तो प्रतिष्ठान मालिक पर होगा एक्शन:डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि नोएडा के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में शादी समारोह व अन्य अवसरों पर होने वाले अपराध, हर्ष फायरिंग, चोरी, मारपीट, बिना लाइसेंस शराब का सेवन, लाउड म्यूजिक व वाहनों की पार्किंग समस्या को लेकर संचालकों को नोटिस जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है. उन्होंने कहा कि अगर शादी समारोह में कोई शस्त्र के साथ आता और हर्ष फायरिंग जैसी घटना होती है तो प्रतिष्ठान के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जारी की गई गाइडलाइन

  1. समारोह में शस्त्र के साथ सामान्य प्रवेश पूर्णतया वर्जित.
  2. प्रतिष्ठानों के फायर सिस्टम चालू अवस्था में हो.
  3. फायर अलार्म का स्विच ऑफ न किया जाए.
  4. विद्युत सुरक्षा को ध्यान में रखा जाये.
  5. आयोजन स्थल के पास पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था हो.
  6. वाहन रोड, बिना पार्किंग एरिया में पार्क न कराया जाए ताकि जाम की स्थित नहीं बने.
  7. बिना अनुमति/लाइसेंस शराब का सेवन न करायें.
  8. अतिथियो से अनुरोध करें कि शराब का सेवन कर कोई भी वाहन न चलाए.
  9. सीसीटीवी कैमरे रिकार्डिंग क्षमता के साथ अवश्य लगाए जाए.
  10. आपत्तिजनक घटना घटित होने की स्थिति स्पष्ट हो सके एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा सके.
  11. डीजे, लाउडस्पीकर उपयोग के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये.
  12. यदि पुलिस सहायता की आवश्यता है तो सम्बंधित थाने अथवा डॉयल-112 पर सूचना दे.

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