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DCW भर्ती मामला: स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज केस में शिकायतकर्ता के मेडिकल दस्तावेज की जांच का आदेश - DCW RECRUITMENT CASE

दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले में शिकायतकर्ता के मेडिकल दस्तावेज की जांच का आदेश.

स्वाति मालीवाल DCW भर्ती मामला
स्वाति मालीवाल DCW भर्ती मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 24, 2025, 10:29 PM IST

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों से जुड़े मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले में शिकायतकर्ता बरखा सिंह का बयान दर्ज नहीं हो सका. कोर्ट ने आज बरखा सिंह के उपस्थित नहीं होने और बीमार होने की वजह से उनके मेडिकल दस्तावेज के परीक्षण का आदेश दिया. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को करने का आदेश दिया है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि शिकायतकर्ता बरखा सिंह की तबीयत खराब है. डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी है. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया और इसके पहले कई बार बरखा सिंह बीमारी की वजह से कोर्ट में अनुपस्थित रहे हैं. ऐसे में कोर्ट ने उनके मेडिकल दस्तावेज के परीक्षण का आदेश दिया.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं. कोर्ट ने चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

यह है पूरा मामला:

बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा शुक्ला ने 11 अगस्त 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया. शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे. एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था. इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

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नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों से जुड़े मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले में शिकायतकर्ता बरखा सिंह का बयान दर्ज नहीं हो सका. कोर्ट ने आज बरखा सिंह के उपस्थित नहीं होने और बीमार होने की वजह से उनके मेडिकल दस्तावेज के परीक्षण का आदेश दिया. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को करने का आदेश दिया है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि शिकायतकर्ता बरखा सिंह की तबीयत खराब है. डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी है. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया और इसके पहले कई बार बरखा सिंह बीमारी की वजह से कोर्ट में अनुपस्थित रहे हैं. ऐसे में कोर्ट ने उनके मेडिकल दस्तावेज के परीक्षण का आदेश दिया.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं. कोर्ट ने चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

यह है पूरा मामला:

बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा शुक्ला ने 11 अगस्त 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया. शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे. एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था. इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

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