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देवी लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज

पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य (FIR Against Swami Prasad Maurya) के खिलाफ राजधानी लखनऊ के वजीरगंज थाने में देवी लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दर्ज की गई है. स्वामी के खिलाफ IPC की धारा 153 (a), 505 (2) व IT एक्ट 67 के तहत केस दर्ज हुआ है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 18, 2024, 10:37 PM IST

लखनऊ : पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर मुस्किलों में घिर गए हैं. राजधानी लखनऊ के वजीरगंज थाने में उनके खिलाफ हिंदू देवी लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है. चौक निवासी रागनी रस्तोगी की शिकायत पर वजीरगंज थाने में स्वामी के खिलाफ IPC की धारा 153 (a), 505 (2) व IT एक्ट 67 के तहत केस दर्ज हुआ है.

दरअसल, विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव व पूर्व मंत्री स्वामी मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के साथ-साथ मीडिया में दिए गए एक बयान पर जांच का आदेश दिया था. शिकायतकर्ता रागिनी रस्तोगी का आरोप है कि पिछले साल 15 नवंबर को अखबारों में छपे उनके एक बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं. शिकायतकर्ता रस्तोगी की शिकायत के मुताबिक पूर्व मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि जब विभिन्न धर्मों के लोग दो हाथ और दो पैरों के साथ पैदा हुए थे, तो लक्ष्मी चार हाथों के साथ कैसे पैदा हो सकती हैं. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मौर्य ने कई मौकों पर इसी तरह के बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. बहरहाल पुलिस की तरफ से अभी किसी तरह का बयान नहीं आया है.

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