नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को फार्महाउस लीज मामले में राजनेता कुलदीप बिश्नोई को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है. बिश्नोई के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी सेठ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ केस चल रहा है. बता दें कि कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2022 को कुलदीप का नाम पक्षकारों की सूची से हटाने का आदेश दिया था. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सत्यब्रत पांडा ने 31 जनवरी को आदेश के जरिए वादी द्वारा दायर समीक्षा आवेदन की अनुमति देते हुए कहा कि नुकसान का निर्धारण करने के लिए देखना जरूरी है कि लीज के निर्धारण के बाद वास्तव में कौन गलत कब्जे में रहा था.
कोर्ट ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने खुद के स्वामित्व वाली कंपनी सेठ इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के जरिए 20 मई 2013 में रजोकरी के वेस्टएंड ग्रीन नामक फार्महाउस को निमिताया प्रोपर्टीज लिमिटेड से दो साल के लिए लीज पर लिया था. ये फार्महाउस हरियाणा जनहित कांग्रेस का रजिस्टर्ड मुख्यालय है. दो साल की लीज खत्म होने के बाद कुलदीप बिश्नोई की कंपनी ने फार्महाउस खाली नहीं किया. जिसके बाद निमिताया प्रोपर्टीज लिमिटेड ने पटियाला हाउस कोर्ट में फार्महाउस खाली कराने के लिए याचिका दायर की. कोर्ट ने 3 सितंबर 2020 को सेठ इंटरप्राईजेज को फार्महाउस खाली कर उसे निमिताया प्रोपर्टीज लिमिटेड को सौंपने का निर्देश दिया. 29 अक्टूबर 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट ने बिश्नोई की इस कंपनी को निर्देश दिया कि वह फार्महाउस के किराये के रूप में 3 करोड़ 75 लाख रुपये जमा करे.