नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार नए साल के पहले दिन किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई.
इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "इस फैसले से 2026 तक देश भर के किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम को कवरेज करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पारदर्शिता, क्लेम कैलकुलेशन और निपटान में वृद्धि होगी. इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये मंजूरी दी है.
क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक फसल बीमा योजना है, जो सभी अप्रत्याशित संकटों से होने वाली अनिश्चितताओं के कारण खराब होने वाली फसल के कारण किसान को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने का एक साधन है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन को समर्थन प्रदान करना है. साथ ही यह अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना करती है.
इसके अलावा यह योजना खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करने, उनको नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है. फसल बीमा योजना कृषि क्षेत्र में लोन के फ्लो को भी सुनिश्चित करती है.
किसान कैसे ले सकते हैं इंश्योरेंस का लाभ?
पीएम फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेसन के लिए किसानों को एक आवेदन फार्म भरना होता है. यह आवेदन फार्म ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है. किसान अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह पीएम फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
ऑनलाइन-ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए किसान आनलाइन माध्यम से पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर अप्लाई कर कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान नजदीकी बैंक, को-आपरेटिव सोसायटी या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते हैं. आमतौर पर फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को फसल बुआई के 10 दिनों के भीतर अप्लाई करना होता है, तभी इसके लिए पात्र माने जाते हैं. योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए टाल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18005707115 पर संपर्क कर सकते हैं.
किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत?
- राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट नंबर जो आधार से लिंक हो
- पहचान पत्र
- किसान का एक पासपोर्ट साइज फोटो
- खेत का खसरा नंबर
- किसान का निवास प्रमाण पत्र जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड.
- अगर खेत किराये पर लिया गया है तो खेत के मालिक के साथ इकरार नामा की फोटो कॉपी.
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