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सरकार की सख्ती, सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी व अधिकारी - Strictness On Social Media

राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को एक बार फिर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अनुचित, अशोभनीय टिप्पणी नहीं करने की हिदायत दी गई है. शुक्रवार को कार्मिक विभाग ने इस संबंध में पूर्व में जारी गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने के निर्देश सभी विभागध्यक्षों को दिए हैं.

Strictness On Social Media
सोशल मीडिया पर अनुचित और अनर्गल टिप्पणी नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी व अधिकारी (Photo ETV Bharat Jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 20, 2024, 9:55 PM IST

जयपुर: सोशल मीडिया के जरिए अनुचित और अनर्गल टिप्पणी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रदेश की भजन लाल सरकार ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद राज्य कर्मचारी और अधिकारियों को एक बार फिर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अनुचित, अशोभनीय टिप्पणी नहीं करने की हिदायत दी गई है. कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं.

कार्मिक विभाग के सचिव के.के. पाठक की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सोशल मीडिया को लेकर 12 अक्टूबर 2017 को सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी. सरकार के ध्यान में आया है कि इन आदेशों की कठोरता से पालना नहीं हो रही है. ऐसे में इन आदेशों की अक्षरशः पालना कराई जाए. दरअसल पूर्व में जारी आदेशों के मुताबिक कोई भी सरकारी कार्मिक सरकार के खिलाफ आरोप- प्रत्यारोप, अनुचित, अशोभनीय और अनर्गल टिप्पणी सोशल मीडिया पर प्रचारित नहीं कर सकेगा. ऐसा करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही गई थी.

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अनर्गल​ टिप्पणी से सरकार की छवि पर पड़ता है असर:बता दें कि कई बार राज्य के कर्मचारी अधिकारी अपनी व्यक्तिगत राय सोशल मीडिया के जरिए जाहिर करते हैं. कई बार इन कर्मचारियों और अधिकारियों की ओर से अनुचित और अनर्गल टिप्पणी भी सोशल मीडिया पर की जाती है, जिससे सरकार की छवि पर बड़ा असर पड़ता है. बार-बार सरकार की ओर हिदायत दिए जाने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर अनुचित और अनर्गल टिप्पणी करने से बाज नहीं आने वाले कर्मचारी और अधिकारियों पर अब सरकार कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है. इसी के तहत कार्मिक विभाग की ओर यह आदेश जारी कर कर्मचारी और अधिकारियों को अंतिम हिदायत दी गई है.

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