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बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में एक महिला पहलवान ने दर्ज कराया बयान - WOMAN WRESTLERS SEXUAL HARRASEMENT

- इन-कैमरा दर्ज कराया बयान. - अगली सुनवाई 26 नवंबर को.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जावेद इमाम सिद्दीकी को दी जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने जावेद इमाम सिद्दीकी को दी जमानत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 14, 2024, 8:06 PM IST

नई दिल्ली: महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में गुरुवार को एक महिला पहलवान ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत की कोर्ट में महिला पहलवान ने इन-कैमरा स्टेटमेंट दर्ज कराया. मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.

दरअसल, इन-कैमरा बयान दर्ज करने का मतलब होता है कि बयान दर्ज कराते समय अभियोजन पक्ष के वकील और बचाव पक्ष के वकील और आरोपियों के अलावा कोर्ट रुम में कोई भी मौजूद नहीं होता है. आज सुनवाई के दौरान आरोपी बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर मौजूद थे. बता दें कि 14 अक्टूबर को इस मामले में एक गवाह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. वहीं 6 अगस्त को इस मामले की जांच में शामिल एक महिला पुलिसकर्मी का बयान दर्ज किया गया था. बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने उनका क्रॉस-एग्जामिनेशन किया था. बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें बृजभूषण ने इस मामले की फिर से जांच की मांग की थी.

जावेद इमाम सिद्दीकी को जमानत: वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी जावेद इमाम सिद्दीकी को जमानत दे दी है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने जमानत देने का आदेश दिया. इस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को ही आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को भी रिहा करने का आदेश दिया.

पद का किया दुरुपयोग:कोर्ट ने कहा कि सामान्य तौर पर स्वतंत्रता अधिकार है और उससे किसी को तभी वंचित रखा जा सकता है, जब उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए. आरोपी को त्वरित ट्रायल का अधिकार है और अदालतों को जमानत पर फैसला करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए. सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जावेद इमाम सिद्दीकी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का मार्च 2016 से लेकर अक्टूबर 2016 तक अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने रिश्तेदारों और दूसरे परिचितों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति कर आर्थिक लाभ हासिल किया.

ईडी ने जानबूझकर फंसाया: सुनवाई के दौरान जावेद इमाम सिद्दीकी की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपी का नाम सीबीआई के एफआईआर में या चार्जशीट में नहीं था. 11 नवंबर 2023 को अपनी गिरफ्तारी से पहले आरोपी 15 बार पूछताछ में शामिल हो चुका है. जावेद इमाम सिद्दीकी ने कहा कि ईडी ने उसे जानबूझकर फंसाया है. बता दें कि गुरुवार को ही राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं लेकिन, आरोपी के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति नहीं ली गई है. ऐसे में ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूरक चार्जशीट की दूसरी आरोपी मरियम सिद्दीकी को बरी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है. ईडी ने दो सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था.

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