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बेरोजगारी भत्ता के लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं शिक्षित युवा, जानें रजिस्ट्रेशन के नियम और शर्ते - UNEMPLOYMENT ALLOWANCE

Unemployment Allowance: हरियाणा रोजगार विभाग ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं से बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन मांगे हैं.

Unemployment Allowance
Unemployment Allowance (Concept Image)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Nov 12, 2024, 10:23 AM IST

हिसार: हरियाणा रोजगार विभाग ने शिक्षित बेरोजगार प्रार्थियों से नवंबर महीने में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्तों की जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त सी जयाश्रद्घा ने बताया कि आवेदक के पास हिसार जिले का रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए. इसके अलावा आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

बेरोजगारी भत्ता के लिए नियम: इसके अलावा 1 नवंबर 2024 को तीन वर्ष पुराना पंजीकृत होना आवश्यक है. आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए व रिहायशी व कमर्शियल संपत्ति की कीमत भी 10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा कृषि भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए. उपायुक्त ने बताया कि प्रार्थी का 12वीं या 10वीं के बाद दो वर्षीय कोर्स पास होना चाहिए.

इन बातों का ध्यान रखना जरूरी: वर्तमान में विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी अप्रेंटिस ना हो. परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापन हो. आवेदन की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि ना हो. इच्छुक पात्र लाभार्थी अपने आवेदन 30 नवंबर तक http://hrex.gov.in पर भेज सकते हैं. प्रार्थी की लास्ट योग्यता रोजगार कार्यालय में 1 नवंबर 2024 तक अपडेट हुए 3 साल होने चाहिए. उन्होंने कहा कि विवाहित महिला के केस में परिवार में उसके ससुराल का परिवार शामिल किया जाएगा.

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