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मस्जिद के हिस्से को गिराने पर यूपी सरकार को SC का नोटिस, याचिका में अदालत की अवमानना ​​का दावा - SUPREME COURT

यूपी के कुशीनगर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : Feb 17, 2025, 5:24 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुशीनगर के हाटा में स्थित मदनी मस्जिद के एक हिस्से को गिराए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया.

यह मामला न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ के समक्ष आया. याचिकाकर्ता अजमतुन्निसा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि वर्तमान मामले में पिछले साल 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की घोर अवमानना ​​हुई है. वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आज तक ध्वस्त किए गए ढांचे के संबंध में कोई ध्वस्तीकरण नोटिस जारी नहीं किया गया है, क्योंकि यह निजी भूमि पर है.

उन्होंने संबंधित एसडीएम की रिपोर्ट की ओर इशारा किया, जिसमें कहा गया था कि निर्माण कार्य कानून के अनुसार किया गया था. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अपेक्षित नोटिस दिए बिना ही ध्वस्तीकरण किया गया. पीठ ने कहा कि उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि विचाराधीन संरचना याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व वाली निजी भूमि पर बनाई गई थी, तथा निर्माण के लिए 1999 के स्वीकृति आदेश के अनुसार नगर निगम प्राधिकारियों की मंजूरी थी.

पीठ को बताया गया कि एसडीएम ने निरीक्षण किया और निरीक्षण के अनुसार निर्माण कार्य स्वीकृत योजना के अनुरूप पाया गया. पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि जो निर्माण गैर-स्वीकृत पाया गया था उसे याचिकाकर्ता द्वारा हटा दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया और अगले आदेश तक प्राधिकारियों को स्थल पर कोई और तोड़फोड़ करने से रोक दिया.

पीठ ने अपने आदेश में कहा, "नोटिस जारी करें कि प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए... 2 सप्ताह में जवाब दें... अगले आदेश तक, संबंधित ढांचे को नहीं तोड़ा जाएगा." 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने ढंग से ध्वस्तीकरण के खिलाफ व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए और कानून के शासन तथा प्राधिकारियों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करने पर जोर देते हुए कहा कि जब प्राधिकारी प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहे हों, तो बुलडोजरों द्वारा इमारत को ध्वस्त करने का भयावह दृश्य याद दिलाता है कि ताकत ही सही है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी नागरिक की संपत्ति को केवल इसलिए ध्वस्त कर दिया जाता है क्योंकि वह आरोपी है या दोषी है, वह भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक होगा.

ये भी पढ़ें- Places Of Worship Act से संबंधित नई याचिकाएं दायर किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुशीनगर के हाटा में स्थित मदनी मस्जिद के एक हिस्से को गिराए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया.

यह मामला न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ के समक्ष आया. याचिकाकर्ता अजमतुन्निसा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि वर्तमान मामले में पिछले साल 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की घोर अवमानना ​​हुई है. वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आज तक ध्वस्त किए गए ढांचे के संबंध में कोई ध्वस्तीकरण नोटिस जारी नहीं किया गया है, क्योंकि यह निजी भूमि पर है.

उन्होंने संबंधित एसडीएम की रिपोर्ट की ओर इशारा किया, जिसमें कहा गया था कि निर्माण कार्य कानून के अनुसार किया गया था. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अपेक्षित नोटिस दिए बिना ही ध्वस्तीकरण किया गया. पीठ ने कहा कि उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि विचाराधीन संरचना याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व वाली निजी भूमि पर बनाई गई थी, तथा निर्माण के लिए 1999 के स्वीकृति आदेश के अनुसार नगर निगम प्राधिकारियों की मंजूरी थी.

पीठ को बताया गया कि एसडीएम ने निरीक्षण किया और निरीक्षण के अनुसार निर्माण कार्य स्वीकृत योजना के अनुरूप पाया गया. पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि जो निर्माण गैर-स्वीकृत पाया गया था उसे याचिकाकर्ता द्वारा हटा दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया और अगले आदेश तक प्राधिकारियों को स्थल पर कोई और तोड़फोड़ करने से रोक दिया.

पीठ ने अपने आदेश में कहा, "नोटिस जारी करें कि प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए... 2 सप्ताह में जवाब दें... अगले आदेश तक, संबंधित ढांचे को नहीं तोड़ा जाएगा." 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने ढंग से ध्वस्तीकरण के खिलाफ व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए और कानून के शासन तथा प्राधिकारियों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करने पर जोर देते हुए कहा कि जब प्राधिकारी प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहे हों, तो बुलडोजरों द्वारा इमारत को ध्वस्त करने का भयावह दृश्य याद दिलाता है कि ताकत ही सही है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी नागरिक की संपत्ति को केवल इसलिए ध्वस्त कर दिया जाता है क्योंकि वह आरोपी है या दोषी है, वह भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक होगा.

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