दुमका- जिले के रानीश्वर प्रखंड के बीडीओ शिवाजी भगत भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी पाए गए हैं. मामला साल 2010 का है. एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में दुमका विजिलेंस कोर्ट द्वारा वो दोषी पाए गए हैं. उन्हें 26 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी. सोमवार देर शाम सुनवाई के बाद उन्हें कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है.
क्या है पूरा मामला
दुमका जिला के रानीश्वर के प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवाजी भगत के खिलाफ दुमका विजिलेंस कोर्ट ने सोमवार की देर शाम भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई पूरी की. कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज 14 साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए उन्हें दोषी करार दिया. जिसके बाद बीडीओ शिवाजी भगत को न्यायिक हिरासत में लेकर केन्द्रीय कारा भेज दिया गया.
साल 2010 का है मामला
बता दें कि यह पूरा मामला 2010 का है. उस समय शिवाजी भगत जामताड़ा जिला के नाला प्रखंड में पदस्थापित थे. वहां नाला के रहने वाले तारकनाथ मंडल से काम के ऐवज में पैसा की मांग की थी. जिस कारण तारकचंद मंडल ने एसीबी में शिकायत की थी और शिवाजी भगत को गिरफ्तार करवाया था. उसी केस की सुनवाई में विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा ने आरोपी बीडीओ को दोषी करार देते हुए उनको कस्टडी में लिया और केंद्रीय कारा भेज दिया. कोर्ट ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 26 जुलाई का दिन मुकर्रर किया है. जानकारी के अनुसार शिवाजी भगत गोड्डा जिले के रहने वाले हैं.