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बहुचर्चित मिनाल डांसर हत्या मामले में कोर्ट का फैसला, दोषी दोस्त को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

Minal dancer murder case. दुमका में बहुचर्चित मिनाल डांसर हत्या मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया. मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. फरवरी 2021 में हुई थी हत्या.

Dumka court sentenced culprit to life imprisonment in Minal dancer murder case
Dumka court sentenced culprit to life imprisonment in Minal dancer murder case

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 9, 2024, 7:10 AM IST

दुमकाः तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद की न्यायालय ने गुरुवार को जिगरी दोस्त की हत्या मामले में दोषी करार करण भारती को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्त दुमका नगर थाना क्षेत्र के गांधी नगर का निवासी है, जिसने प्रेमिका को गाली देने पर अपने दोस्त मिनाल चालक उर्फ पुटका की 4 फरवरी 2021 को दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी थी. ॉ

दोस्त की हत्या कर खुद भी हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर हुए सड़क जाम में हुआ था शामिलःहत्याकांड 4 फरवरी 2021 का है, जब डांस एकेडमी में काम करने वाले डांसर मिनाल चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मिनाल की हत्या के बाद करण भारती न केवल शव का पोस्टमार्टम किए जाने के दौरान मृतक के परिजनों के साथ मौजूद रहा बल्कि दूसरे दिन शहर के टावर चौक पर जब परिजन हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तब करण भारती भी हत्यारे को गिरफ्तार करने का बढ़ - चढ़कर नारा लगा रहा था. इस हत्याकांड में पुलिस ने करण भारती को 11 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में ही बंद था. वीडियो कांफ्रेंसिंग से उसकी कोर्ट में पेशी की जाती रही.

सीसीटीवी से हुआ था हत्याकांड में खुलासाःमौत से पहले अंतिम बार मिनाल चालक को करण भारती के साथ बाइक से गुजरता हुआ देखे जाने के सीसीटीवी फुटेज को अहम सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया था. यह फुटेज पुलिस ने पुलिस लाइन के समीप एक लाइन होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे से बरामद किया था. कोर्ट ने ने भादवि की धारा 302 (हत्या) के तहत उसे आजीवन कारावास एवं 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. भादवि की धारा 201 (साक्ष्य मिटाना) में तीन साल सजा एवं 10 हजार जुर्माना किया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. आर्म्स एक्ट की धारा 27 में तीन साल सजा और 5 हजार जुर्माना किया गया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इस केस में सरकार के ओर से सहायक लोक अभियोजन खुशुबद्दीन अली ने अनुसंधानकर्ता समेत 13 गवाहों को कोर्ट में परीक्षण करवाया.

कहानी पुरी फिल्मी हैः दरअसल हत्या की यह घटना पूरी फिल्मी है. दोस्त ने ही गर्ल फ्रेंड के खातिर दोस्त की जान ले ली थी. दुमका के ‘डॉलर डांस क्रू’ के सदस्य मिनाल चालक उर्फ पुटका की 4 फरवरी 2021 को दिनदहाड़े हत्या कर दी गयी थी. हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका जिगरी दोस्त करण भारती था , जो उसे बाइक में बैठा कर दुमका से 15 किमी दूर चांदोपानी गांव के समीप निर्जन स्थान पर ले गया. वहां उसने मिनाल को गांजा पिलाया. नशा चढ़ने पर उसके सिर में सटा कर गोली मार दी और बाइक लेकर दुमका लौट गया.

इतना ही नहीं घटना के दूसरे दिन शव बरामद होने पर वह मौका-ए-वारदात पर पहुंचा. शव का पोस्टमार्टम करवाने के दौरान भी वह परिजनों के साथ मौजूद रहा और 6 फरवरी को दुधानी चौक में हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया. अंततः पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक के दोस्त करण भारती को 11 फरवरी 2021 को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर चांदोपानी जंगल में छिपा कर रखे गये पिस्टल और दो जिंदा गोलियां भी बरामद कर ली. पुलिस को दिए अपने स्वीकारोक्ति बयान में उसने बताया था कि गर्ल फ्रेंड को लेकर अपशब्द कहने के कारण उसने मिनाल की हत्या कर दी.

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