नई दिल्ली: आगामी लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है. राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियों में जुट गई है. दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है.
राजधानी दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है. ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने 25 मई को राजधानी में अवकाश की घोषणा की है. यह अवकाश चुनाव आयोग ने आरपी अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत किया है. यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदान के दिन कर्मचारियों को अवकाश देता है.
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार, सभी पात्र कर्मचारी, चाहे वे सार्वजनिक हो या निजी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता हैं, मतदान के दिन वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए अवकाश के हकदार हैं. इसके अलावा दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी शहरों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाताओं को भी मतदान के दिन भी अवकाश दिया जाएगा. इसी तरह पड़ोसी शहरों में काम करने वाले दिल्ली के मतदाताओं को उनकी मतदान तिथियों के अनुसार अवकाश दिया जाएगा.
यह पहल मतदाता को मतदान के महत्व और चुनावी प्रक्रिया को बढ़ावा देने में प्रत्येक नागरिक की मौलिक भूमिका को बढ़ाती है. दिल्ली के सीईओ का उद्देश्य दिल्लीवासियों के बीच मतदाता जागरुकता फैलाना है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सार्वजनिक, निजी या किसी अन्य प्रतिष्ठान के नियोक्ताओं से इस आदेश का अनुपालन करने का आग्रह किया है. आदेश में ये भी कहा गया है कि आदेश का अनुपालन न करने पर निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत जुर्माना के साथ-साथ सजा भी दी जाएगी.