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दिल्ली दंगों के आरोपी और AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की - TAHIR HUSSAIN MOVES DELHI HC

दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है. वह एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है.

AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन
AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 10, 2025, 9:38 PM IST

Updated : Jan 10, 2025, 9:58 PM IST

नई दिल्ली: एआईएमआईएम के उम्मीदवार और 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. आज इस मामले पर सुनवाई करने वाले जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया. अब इस याचिका पर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा 13 जनवरी को सुनवाई करेंगी.

बता दें कि 24 दिसंबर 2024 को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. इसी जमानत याचिका में नई याचिका दायर कर ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम की ओर से उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है.

ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील तारा नरुला ने कहा कि इस मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है और अभियोजन पक्ष के 114 गवाहों में से अब तक 20 गवाहों का परीक्षण किया गया है. ऐसे में ट्रायल जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन चार साल नौ महीने से ज्यादा समय से हिरासत में है.

बता दें कि 26 फरवरी 2020 आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार दयालपुर थाने आए और कहा कि उनका बेटा 25 फरवरी को अपने दफ्तर से लौटकर शाम को कुछ सामान खरीदने गया था. जब अंकित शर्मा बहुत देर तक नहीं आए तो उनके पिता ने कई जगह खोजा और अस्पतालों में भी गए. रात तक इंतजार करने के बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई. उसके बाद उन्हें कुछ लड़कों ने बताया कि एक लड़के को मारकर खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है. उसी नाले से अंकित शर्मा का शव निकाला गया.

जांच के दौरान पुलिस ने अंकित शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया कि उनके शरीर पर 51 धारदार और भोथरे हथियारों से वार किए गए थे. उसके बाद इस केस की जांच 28 फरवरी 2020 को क्राईम ब्रांच की एसआईटी को सौंप दी गई. दिल्ली पुलिस के मुताबिक आगे की जांच में मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर औऱ उसके आसपास के इलाकों में मलबा, पत्थर, ईंट, टूटी बोतलें , बुलेट और कुछ जली हुई चीजें मिलीं. ताहिर हुसैन के मकान का इस्तेमाल दंगाईयों ने ईंट और पत्थरबाजी करने के लिए किया था. ताहिर हुसैन के घर के तीसरे मंजिल की छत पर गुलेल, पत्थर, पेट्रोल की बोतलें मिली थी.

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नई दिल्ली: एआईएमआईएम के उम्मीदवार और 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. आज इस मामले पर सुनवाई करने वाले जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया. अब इस याचिका पर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा 13 जनवरी को सुनवाई करेंगी.

बता दें कि 24 दिसंबर 2024 को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. इसी जमानत याचिका में नई याचिका दायर कर ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम की ओर से उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है.

ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील तारा नरुला ने कहा कि इस मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है और अभियोजन पक्ष के 114 गवाहों में से अब तक 20 गवाहों का परीक्षण किया गया है. ऐसे में ट्रायल जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन चार साल नौ महीने से ज्यादा समय से हिरासत में है.

बता दें कि 26 फरवरी 2020 आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार दयालपुर थाने आए और कहा कि उनका बेटा 25 फरवरी को अपने दफ्तर से लौटकर शाम को कुछ सामान खरीदने गया था. जब अंकित शर्मा बहुत देर तक नहीं आए तो उनके पिता ने कई जगह खोजा और अस्पतालों में भी गए. रात तक इंतजार करने के बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई. उसके बाद उन्हें कुछ लड़कों ने बताया कि एक लड़के को मारकर खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है. उसी नाले से अंकित शर्मा का शव निकाला गया.

जांच के दौरान पुलिस ने अंकित शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया कि उनके शरीर पर 51 धारदार और भोथरे हथियारों से वार किए गए थे. उसके बाद इस केस की जांच 28 फरवरी 2020 को क्राईम ब्रांच की एसआईटी को सौंप दी गई. दिल्ली पुलिस के मुताबिक आगे की जांच में मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर औऱ उसके आसपास के इलाकों में मलबा, पत्थर, ईंट, टूटी बोतलें , बुलेट और कुछ जली हुई चीजें मिलीं. ताहिर हुसैन के मकान का इस्तेमाल दंगाईयों ने ईंट और पत्थरबाजी करने के लिए किया था. ताहिर हुसैन के घर के तीसरे मंजिल की छत पर गुलेल, पत्थर, पेट्रोल की बोतलें मिली थी.

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Last Updated : Jan 10, 2025, 9:58 PM IST
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