नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद से अब तक जोनल कमेटियों और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को एल्डरमैनों की नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया था. अब शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने एमसीडी सेक्रेटरी को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वह चुनाव प्रक्रिया को शुरू करवाएं.
मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय ने पत्र में साफ और स्पष्ट किया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के 5 अगस्त के उस निर्णय का अनुपालन करते हुए वार्ड समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ-साथ वार्ड समिति से स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुने जाने वाले एक-एक सदस्य का चुनाव भी करवाएं. मेयर ने डीएमसी एक्ट-1957 (संशोधन 2022) के प्रावधानों का हवाला भी दिया है, जिसके तहत तुरंत चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए.
अब तक नहीं बन पाई है स्टैंडिंग कमेटीः12 जोनल कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ-साथ स्टैंडिंग कमेटी का गठन अभी तक नहीं हो पाया है. वहीं, दिल्ली नगर निगम का तीसरा साल मेयर पद के लिए अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले निगम पार्षद के लिए आरक्षित होता है. अभी तक इस कैटेगरी के लिए मेयर चुनाव भी नहीं हो पाया है. वर्तमान मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ही अभी तक पिछले दो टर्म पूरे होने के बाद नए मेयर के नहीं चुने जाने की वजह से पद पर बनी हुई हैं. मेयर चुनाव को लेकर भी मामला फंसा हुआ है, जिसको लेकर दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और एलजी कार्यालय कई बार आमने-सामने भी आ चुके हैं.