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तय समय पर ही होगा MCD जोनल और स्थायी कमेटी का चुनाव, हाईकोर्ट ने चुनाव टालने की याचिका खारिज की - MCD ZONAL COMMITTEE ELECTION

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 30, 2024, 1:40 PM IST

Updated : Aug 30, 2024, 3:12 PM IST

Court On MCD Zonal Committee Election: दिल्ली नगर निगम की जोनल कमेटी का चुनाव टालने के लिए AAP पार्षदों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पार्षदों की याचिका खारिज कर दी है.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के जोनल कमेटी और स्थायी कमेटी के चुनावों को टालने की मांग करने वाली आम आदमी पार्टी के पार्षदों की याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने कहा कि इस म्युनिसिपल सेक्रेटरी के नोटिस पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. याचिका आम आदमी पार्टी के चार पार्षदों तिलोत्तमा चौधरी, आशू ठाकुर, रमेश चंद्र और प्रेम चौहान ने दायर किया है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अदनान युसूफ ने कहा कि 18 महीने की देरी के बाद दिल्ली नगर निगम में वार्ड कमेटी और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव का संबंधी नोटिफिकेशन 28 अगस्त को जारी किया गया था. नोटिफिकेशन के मुताबिक, वार्ड कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के साथ ही स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव 4 सितंबर को होना है. इन चुनावों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आज यानि 30 अगस्त है.

30 अगस्त नामांकन की आखिरी तिथि

नामांकन की तारीख पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी के चारो पार्षदों ने याचिका दायर की थी. दिल्ली के डाबड़ी वार्ड से निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी ने याचिका में कहा था कि 28 अगस्त को वार्ड कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव का नोटिस उन्हें मिला. 30 अगस्त को नामांकन की आखिरी तिथि है. फिलहाल वह दिल्ली से बाहर हैं. ऐसे में इतने कम समय में वह निगम के महत्वपूर्ण पदों पर नामांकन के लिए नहीं पहुंच सकती हैं. ऐसे में इस चुनाव की प्रक्रिया को टाली जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो यह लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन होगा.

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Last Updated : Aug 30, 2024, 3:12 PM IST

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