नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को मौजूदा दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 30 जून, 2024 तक या नीति 2.0 की अधिसूचना तक, (जो भी पहले हो), तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. मौजूदा नीति के तहत सब्सिडी सहित सभी लाभ 30 जून तक जारी रहेंगे. इसलिए एक जनवरी, 2024 के बाद खरीदा गया कोई भी वाहन इस विस्तार के तहत लाभ के लिए पात्र होगा.
फिलहाल दिल्ली सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 पर काम कर रही है और विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियों और सुझावों पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, 'दिल्ली ईवी नीति को जून 2024 तक विस्तारित कर हम राजधानी में पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को मजबूती दे रहे हैं. मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में, हम दिल्ली को वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'
दरअसल, दिल्ली ईवी पॉलिसी 7 अगस्त, 2020 को तीन साल की अवधि के लिए अधिसूचित की गई थी, जिसे बाद में 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया था. सरकार अब ईवी नीति 2.0 तैयार करने की प्रक्रिया में है. 24 मई, 2023 को आयोजित एक परामर्श में ओईएम, व्यवसायों और सरकारी विभागों के साथ-साथ आम जनता सहित प्रमुख हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी.
अगस्त 2020 में लॉन्च होने के बाद से दिल्ली में ईवी अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई. पॉलिसी लॉन्च के बाद दिल्ली में 1,80,000 से अधिक ईवी पंजीकृत हो चुकी हैं, जिनमें मुख्य रूप से दोपहिया और तिपहिया वाहन शामिल हैं. दिल्ली में औसत वार्षिक ईवी खरीद 2020 में तीन फीसद से बढ़कर दिसंबर 2023 तक 12 फीसदी हो गया है. वहीं, दिसंबर 2023 में दिल्ली में ईवी खरीद 16 फीसदी तक पहुंच गया, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक मासिक ईवी खरीद है.