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केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की CBI को अभी नहीं मिली अनुमति, कोर्ट ने 15 दिन का दिया समय - Delhi Excise Policy case

Delhi Excise Policy case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 12, 2024, 5:44 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली का राऊज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगा. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अभी अनुमति नहीं मिल सकी है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए टाल दिया.

कोर्ट ने 22 जुलाई को के कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कविता को सीबीआई ने इस मामले में 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने 7 जून को के. कविता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने ईडी की ओर से के कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 29 मई को संज्ञान लिया था. 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया है.

अब तक 18 लोग गिरफ्तारःइस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार होने वालों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता शामिल हैं. मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है. ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था.

केजरीवाल को ईडी के मामले में मिल चुकी है जमानतःकेजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था. ईडी के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे चुका है. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.

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