दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

दिल्ली: कोचिंग सेंटर हादसा मामले में बेसमेंट मालिकों को झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार - Court denies bail to 4 co owners - COURT DENIES BAIL TO 4 CO OWNERS

Delhi IAS coaching centre deaths: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कोचिंग सेंटर हादसे में बेसमेंट के चार सह-मालिकों की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. 27 जुलाई को RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने से उसमें डूबकर तीन छात्रों की मौत हो गई थी.

कोचिंग सेंटर मामले में बेसमेंट मालिकों को झटका
कोचिंग सेंटर मामले में बेसमेंट मालिकों को झटका (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 23, 2024, 12:45 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज ने चारों की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और वह उन्हें जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं हैं. इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती.

बता दें कि 9 अगस्त को सीबीआई ने जमानत याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल किया था. कोर्ट ने 7 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है. इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें.

थार चालक को छोड़कर सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में

जिन आरोपियों ने जमानत याचिका दायर किया है उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल थे. इस मामले में एक आरोपी और थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चारो सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. थार चालक को छोड़कर सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.

यह भी पढ़ें- कोचिंग हादसा: दिल्ली नगर निगम ने बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वाली 6 संपत्तियों को किया सील

गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज

दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट,सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. बता दें कि RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे. इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें- RAU'S STUDY CIRCLE को खोलने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित, 28 अगस्त को आएगा डिसीजन

ABOUT THE AUTHOR

...view details