नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमला मामले में दर्ज नई एफआईआर के मामले में आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान को 25 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दी है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. इस मामले में कोर्ट ने 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था.
दरअसल, आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और घटना की एक सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने पेश किया. कोर्ट ने कहा कि उस सीसीटीवी फुटेज पर ध्यान से देखने के लिए समय चाहिए.
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के मामले में 11 फरवरी को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था. पुलिस के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान पर हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़े आरोपी शाबाज खान को पुलिस हिरासत से भगाने में मदद करने का आरोप है.