जयपुर.एसआई भर्ती- 2021 पेपर लीक मामले के 11 ट्रेनी एसआई सहित कुल 12 आरोपियों की सशर्त रिहाई पर रोक के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ में राज्य सरकार व आरोपियों की ओर से बहस की गई. सुनवाई के दौरान अदालती समय पूरा होने पर एकलपीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार के लिए टाल दी.
इस दौरान राज्य सरकार ने बहस में कहा कि आरोपी एसओजी की अवैध हिरासत में नहीं थे और उन्हें पूछताछ के बाद ही गिरफ्तार किया गया था. राज्य सरकार के विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने कहा कि आरोपियों से 2 अप्रैल को पूछताछ हुई थी और उस समय उन्हें अवैध हिरासत में नहीं लिया था. पूछताछ के बाद ही 3 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया और 24 घंटे की अवधि में कोर्ट में उनकी पेशी कर दी गई. ऐसे में राज्य सरकार ने उनकी कोर्ट में पेशी करने में किसी भी कानूनी प्रावधान की अवहेलना नहीं की है.