लखनऊ:उन्नाव लोकसभा सीट से सांसद और वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी स्वामी साक्षी महाराज को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले मे दोषी करार दिये गये मो. गफ्फार को एटीएस के विशेष मजिस्ट्रेड प्रदीप यादव ने तीन माह छह दिन की सजा सुनाई है. कोर्ट ने में एटीएस की ओर से अभियोजन अधिकारी राजेंद्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि साक्षी महाराज को उनके मोबाइल पर 16 व 17 अक्टूबर 2019 को अज्ञात नंबर से अभद्र व अपमानजनक शब्दो का प्रयोग कर बम से उड़ा देने की धमकी दी गई. जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस के उच्चाधिकारी को की. गहन छानबीन एवं टेलीफोन सेवा प्रदाता कंपनियों से जानकारी के बाद पता चला कि मो. गफ्फार ने कुवैत में रहने के दौरान अपने फोन से सांसद साक्षी महाराज को कई बार फोन करके बम से उड़ाने की धमकी देते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था.
सांसद साक्षी महाराज को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को 3 महीने 6 दिन कारावास की सजा - Sakshi Maharaj - SAKSHI MAHARAJ
एटीएस के विशेष मजिस्ट्रेड ने सांसद साक्षी महाराज को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को सजा सुनाई है. दोषी कुवैत में रह कर फोन से कई बार धमकी दी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 14, 2024, 10:28 PM IST
अदालत को बताया गया कि मो. गप्फार जिस आईएमईआई नंबर से फोन मे धमकी देने वाला सिम लगा कर बात कर रहा था, उसी फोन के साथ उसको लखनऊ के थाना बिजनौर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था. एटीएस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद मुकदमे की गवाही के दौरान आरोपी ने न्यायालय के समक्ष अपने जुर्म का स्वीकार कर लिया. जिसके बाद आरोपी को जेल में बिताई अवधि 3 माह 6 दिन के कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.