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अधिकारी हफ्ते में एक दिन ही वीसी के जरिए करेंगे DM से बैठक, सीएस ने जारी किए आदेश - CS Sudhansh Pant

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जिला कलेक्टर्स के साथ होने वाली वीसी के जरिए बैठक का समय तय कर दिया है. सीएस ने निर्देश दिए कि किसी भी विभागिय अधिकारी जिला कलेक्टर्स के साथ सप्ताह में सिर्फ एक दिन वो भी सिर्फ मंगलवार को सुबह 10 से 12 के बीच मे ही वीसी के जरिए बैठक ले सकेंगे.

मुख्य सचिव सुधांश पंत
मुख्य सचिव सुधांश पंत (ETV Bharat Jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 5, 2024, 7:15 AM IST

जयपुर: विभागीय अधिकारियों की जिला कलेक्टर के साथ लगातार होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठकों के कारण फील्ड में काम प्रभावित हो रहा है. हर दिन एक से दो वीसी के चलते जिला कलेक्टर न फील्ड में कार्य कर पा रहे हैं और न ही जनता के बीच पहुंच योजनाओं का लाभ दे पा रहे हैं. वीसी के जरिए होने वाली बैठकों के कारण हो रही परेशानी को खत्म करने के लिए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने वीसी के जरिए बैठक का समय तय कर दिया है. सीएस ने निर्देश दिए कि किसी भी विभागिय अधिकारी जिला कलेक्टर्स के साथ सप्ताह में सिर्फ एक दिन वो भी सिर्फ मंगलवार को सुबह 10 से 12 के बीच मे ही वीसी के जरिए बैठक ले सकेंगे.

ये जारी किया आदेश :मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अपने आदेश में लिखा कि विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव की जिला कलेक्टर्स के साथ विभिन्न विषयों पर वीडियों कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के संबंध में पूर्व में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. विभागीय प्रशासनिक सचिवगण भी अपने स्तर पर समय-समय पर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक वी.सी. के माध्यम से आयोजित करते हैं. विभिन्न विभागों की ओर से जिला कलेक्टर्स और विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों को लेकर बार-बार विडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित होने से जिला कलेक्टर्स और विभागीय अधिकारियों को अपने अन्य कार्य सुचारू रूप से नियोजित करने में कठिनाई होती है.

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इस समस्या को ध्यान में रखकर सभी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव जिला कलेक्टर्स के साथ सप्ताह में केवल मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे तक की समयावधि में ही वी.सी. आयोजित कर सकेंगे. विभिन्न विभागों की ओर से जिला कलेक्टर्स के साथ वी.सी. आयोजन की आवश्यकता होने पर विभागीय सचिवगण की ओर से अलग-अलग वी.सी. आयोजित नहीं करके संयुक्त रूप से ही उक्त निर्धारित समयावधि/स्लोट (मंगलवार प्रातः 10 से 12 बजे तक) में ही वी.सी. में भाग लिया जाए. आदेश में यह भी कहा गया कि अगर किसी भी तरह की इस दिन और समय के अलावा वी.सी. आयोजित करना अनिवार्य लग रहा है तो इसको लेकर मुख्य सचिव स्तर लर अनुमति लेकर ही की जाए.

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