जयपुर: अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर की ओर से प्रकाशित श्रीमद्भागवत सेवा महापुराण अमृतम पुस्तक में भक्त शिरोमणी मीरा बाई सहित अन्य साधु-सन्यासियों पर टिप्पणी के आरोप मामले में करधनी पुलिस थाने से जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा है. वहीं मामले की सुनवाई 5 जनवरी, 2025 को तय की है. कोर्ट ने यह निर्देश बालयोगी नोमीनाथ के परिवाद पर दिया है.
मामले से जुड़े अधिवक्ता अनिल चौधरी व सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व में भी पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया था, लेकिन पुलिस ने मामले में जांच नहीं की. इसलिए कोर्ट ने पुलिस को पुनः जांच का निर्देश दिया है. परिवाद में कहा है कि इस पुस्तक में मां मीरा बाई के लिए गंभीर बातें कहीं गई हैं. यह सामाजिक व धार्मिक तौर पर मीरा बाई को कलंकित करने का प्रयास किया है.