नैनीताल:उत्तराखंड हाइकोर्ट ने प्रदेश की जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, कैदियों की रहने की व्यवस्था, उनकी मानसिकता का विकास करने, स्वास्थ्य और मानदेय को बढ़ाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. आज हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कई साल बीत जाने के बाद भी अनुपालन नहीं करने पर मामले को गंभीरता से लेते हुए गृह सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है. साथ ही 30 सितंबर तक इसका अनुपालन करने को कहा है.
30 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई:हाइकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 30 सितंबर से पहले राज्य सरकार इसका अनुपालन कर लेती है तो अवमानना की कार्रवाई वापस लेने के लिए कोर्ट को अवगत कराएं या प्रार्थनपत्र दें. मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने की.
राज्य सरकार ने HC और SC के आदेशों का नहीं किया पालन:कई सालों से उच्च न्यायालय जेलों की व्यवस्थाओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराने हेतु बार-बार राज्य सरकार को दिशा निर्देश देता आ रहा है. आरोप है कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रही है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों के सुधारीकरण हेतु सभी राज्यों को एक साथ आदेश दिए थे.