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हाईकोर्ट बार चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू, कॉरिडोर में प्रचार, पंपलेट, हैंडबिल से प्रचार की मनाही - आचार संहिता लागू

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर दी गई है. अब उच्च न्यायालय परिसर, इसके इर्द-गिर्द और पूरे शहर में कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक कोई भी पोस्टर, बैनर नहीं लगा पाएंगे.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 20, 2024, 10:40 PM IST

प्रयागराजःहाईकोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव समिति ने वर्ष 2024-25 के चुनाव के लिए आचार संहिता जारी और तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है. चुनाव अधिकारी वशिष्ठ तिवारी के अनुसार मुख्य चुनाव अधिकारी वीएम जैदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई चुनाव समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत सभी प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों पर आचार संहिता का पूर्णतया पालन करना बाध्यकारी होगा. चुनाव आचार संहिता के तहत अमित कुमार निगम एवं अन्य के मामले में हाईकोर्ट के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा.

इस क्रम में उच्च न्यायालय परिसर, इसके इर्द-गिर्द और पूरे शहर में कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक कोई भी पोस्टर, बैनर नहीं लगाएंगे. जिन प्रत्याशियों के पोस्टर, बैनर पूर्व से लगे हैं, वे तत्काल प्रभाव से अपने सभी पोस्टर, बैनर हटवा लें अन्यथा की स्थिति में चुनाव समिति उनका नामांकन निरस्त कर देगी. सभी प्रत्याशी एवं उनके समर्थक चुनाव के दौरान किसी भी चुनाव प्रसार सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे.

प्रत्याशी एवं उनके समर्थक परिसर के गलियारे में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे. न ही कोई भी पोस्टर या हैंडबिल वितरित करेंगे. इसके अलावा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी चुनाव प्रचार पूर्णतया वर्जित किया गया है. कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक किसी भी संस्कार के बहाने किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी पार्टी, दावत आयोजित नहीं करेंगे. कोई भी प्रत्याशी या उनके समर्थक द्वारा अन्य किसी प्रत्याशी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी या शब्दों का प्रयोग किया जाना वर्जित किया गया है. सभी प्रत्याशियों को नामांकन फार्म के साथ चुनाव आचार संहिता के पालन का नोटरी शपथपत्र के साथ घोषणा-पत्र देना होगा. बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता आरसी सिंह एवं विनोद कांत, प्रभाकर अवस्थी व चंदन शर्मा उपस्थित रहे.

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