हल्द्वानी: अगर आप क्लाउड किचन का संचालन कर रहे हैं तो खबर आपके लिए जरूरी है. खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने प्रदेश भर में अनधिकृत रूप से चल रहे क्लाउड किचन आपरेटरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसके तहत अब क्लाउड किचन के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से पंजीकरण अनिवार्य होगा.
हल्द्वानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि शहर के सभी क्लाउड किचन ऑपरेटरों को निर्देशित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के तहत 15 सितंबर तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. ऐसा न करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. पंजीकरण के लिए आपरेटरों को रसोई परिचालन पते का वैध प्रमाण, फूड हैंडलर का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पेयजल प्रमाण पत्र, रसोई में उपयोग किये जाने वाले पानी के पीने योग्य होने के संबंध में जांच रिपोर्ट और रसोईघर परिसर की नियमित सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित किया जाना शामिल है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के आवेदन आए हैं. आवेदन की जांच की जा रही है. मानक पूरा करने पर ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.