रायपुर: राम अवतार जग्गी हत्याकांड में बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. हाईकोर्ट ने 28 लोगों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है. साल 2007 में जग्गी हत्याकांड केस बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचा था. पीड़ित परिवार ने फैसला आने के बाद खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भगवान ने न्याय दिया. परिवार फैसले से जहां खुश नजर आया वहीं परिवार अमित जोगी पर कोई कार्यवाही नहीं होने से दुखी भी दिखाई दिया.
राम अवतार जग्गी हत्याकांड:कोर्ट के फैसले पर परिवार ने खुशी जाहिर की है. राम अवतार जग्गी की पत्नी गुलशन जग्गी ने कहा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं. राम अवतार के बेटे सतीश जग्गी ने कहा कि हमें भरोसा था कि हमें अदालत से न्याय मिलेगा. चार जून साल 2003 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संयोजक राम अवतार जग्गी की हत्या गोली मारकर की दी गई थी. हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार की ओर से मौदहा पारा थाने में हत्या की शिकायत दर्ज की गई. केस जब कोर्ट में पहुंचा तो निचली अदालत ने सुनवाई के बाद 28 आरोपियों को सजा सुनाई. पीड़ित परिवार की फरियाद पर 2007 में मामला हाईकोर्ट में पहुंचा. लंबी चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने जब सुनवाई पूरी हुई तो अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला दोनों पक्षों को सुनाया. हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि सभी 28 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है. परिवार को इस बात का दुख था कि अमित जोगी मामले में कार्यवाही से बच गए.
"हमें भगवान पर पूरा विश्वास था और उन्होंने ही हमें न्याय दिलाया है. भगवान से बड़ा कोई नहीं है. अमित जोगी पर कार्यवाही और कड़ी सजा होनी चाहिए. परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए. हमने इस फैसला का 21 साल तक इंतजार किया. आज फैसला आ गया है हम फैसले से खुश हैं. - गुलशन जग्गी, मृतक राम अवतार जग्गी की पत्नी