गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले में गांजा तस्करी के आरोपी पर मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम पीआईटी एनपीडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है. जिले में पहली बार आदतन गांजा तस्करी के आरोपी पर ये कार्रवाई की गई. बिलासपुर संभागायुक्त ने डिटेंशन ऑर्डर जारी किया.
जीपीएम में पीआईटी एनपीडीपीएस एक्ट का पहला मामला:जीपीएम में पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज संजीव शुक्ल के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता की मॉनिटरिंग में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पीआईटी एनपीडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई की. इसके तहत गौरेला थाना क्षेत्र के रानीझाप में रहने वाले 43 वर्ष के रमेश राठौर पर प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी में बार-बार संलिप्तता के आरोप पर सुनवाई करते हुए डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया. बिलासपुर संभागायुक्त महादेव कावरे ने सुनवाई के बाद डिटेंशन वारंट जारी कर रमेश को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है.
आरोपी की अवैध संपत्तियों की जांच: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी रमेश राठौर पर इससे पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी के कई आरोप दर्ज किए गए. साल 2021 में 1505 किलो गांजा की तस्करी के दौरान भी आरोपी को पुलिस ने पकड़ा. जमानत के बाद उसने दोबारा गांजा तस्करी शुरू कर दी. डिटेंशन ऑर्डर जारी होते ही रमेश राठौर को गौरेला पुलिस ने हिरासत में ले लिया. पुलिस ने कहा है कि आरोपी की अवैध संपत्तियों की गहन जांच की जाएगी. मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल दूसरे नेटवर्क की जांच पड़ताल भी जारी है.
यह कार्रवाई समाज को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक बड़ा कदम है. आदतन अपराधियों को सख्त संदेश देने के लिए यह जरूरी था. इस तरह की कार्रवाई पुलिस आगे भी करेगी.- भावना गुप्ता, पुलिस अधीक्षक
पीआईटी एनपीडीपीएस एक्ट: पीआईटी एनपीडीपीएस एक्ट 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार उस अपराध में शामिल रहते हैं.